
नई दिल्ली: फ्लैट या हाउसिंग सोसायटी में रहने वालों के लिए सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आया है। अगर आप हर महीने ₹7500 से ज्यादा मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, तो अब आपको उस पर 18% GST भी चुकाना होगा। यानी आपकी जेब पर मेंटेनेंस खर्च का बोझ और बढ़ने वाला है।
क्या है नया नियम?
- रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने हाउसिंग से जुड़े नियमों में बदलाव किया है।
- अब अगर किसी अपार्टमेंट या हाउसिंग सोसायटी में मेंटेनेंस चार्ज ₹7500 प्रति माह से अधिक है और सोसायटी की सालाना टर्नओवर ₹20 लाख से ज्यादा है, तो उस पर 18% GST लगाया जाएगा।
- इसका मतलब है कि अब अगर आपकी सोसायटी इन दोनों शर्तों को पूरा करती है, तो आपको अपने मेंटेनेंस बिल पर अतिरिक्त टैक्स देना होगा।
उदाहरण से समझिए:
मान लीजिए आप ₹9000 प्रति माह मेंटेनेंस देते हैं और आपकी सोसायटी की सालाना टर्नओवर ₹20 लाख से अधिक है। ऐसे में अब आपको हर महीने ₹9000 के साथ ₹1,620 GST देना होगा यानी कुल ₹10,620 देने होंगे।
एक से ज्यादा फ्लैट पर क्या नियम है?
अगर किसी व्यक्ति के पास एक ही सोसायटी में दो या अधिक फ्लैट हैं और वह प्रत्येक फ्लैट के लिए ₹7500-₹7500 अलग-अलग मेंटेनेंस देता है, तो यह पूरी राशि जोड़कर देखी जाएगी। यानी कुल ₹15,000 पर GST लागू होगा – भले ही हर फ्लैट का मेंटेनेंस अलग से ₹7500 हो।
GST छूट की पुरानी सीमा
GST काउंसिल ने जनवरी 2018 में अपनी 25वीं बैठक में RWA और हाउसिंग सोसायटी को राहत देते हुए मेंटेनेंस चार्ज की GST छूट सीमा ₹5000 से बढ़ाकर ₹7500 प्रति माह कर दी थी। अब उसी के तहत ये नया अपडेट सामने आया है।
कैसे जांचें कि आपके फ्लैट पर GST लागू होता है या नहीं?
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी सोसायटी पर GST लागू होता है या नहीं, तो आप स्थानीय कमर्शियल टैक्स ऑफिस जाकर अपनी सोसायटी का स्टेटस जांच सकते हैं। इसके लिए ₹500 फीस देकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।