मौसमी सुधार के बाद दिल्ली-एनसीआर में लगातार कम हुए प्रदूषण स्तर को देखते हुए ग्रैप-3 की पाबंदियां हटा दी गईं। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अब निर्माण कार्य को मंजूरी होगी। साथ ही बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल के वाहन बिना किसी रोकटोक के चल सकेंगे। दिल्ली सरकार ने इन वाहनों को सख्ती से रोकने के लिए 20 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया था। इनके अलावा पत्थर तोड़ने और खनन के काम को भी छूट मिलेगी। हालांकि ग्रैप-2 की पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेगी।