दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वयंभू प्रवचनकर्ता दाती महाराज की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। इस याचिका में अदालत के उस फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी जिसमें उसके खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले की जांच सीबीआई को सौंपने को कहा गया था।
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस वी.के. राव की बैंच ने तीन अक्टूबर के अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल दाती महाराज की पुनर्विचार याचिका पर यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीन अक्टूबर को पीड़ित महिला के आवेदन पर मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी थी।
न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, पीड़िता महिला ने दाती महाराज पर बलात्कार का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि जिस तरह से पुलिस ने जांच की वह “जांच पर संदेह पैदा करता है।”