पंचायत चुनाव को लेकर दी यह दलील: मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर केंद्र पहुंचा SC

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में 17 दिसंबर को जारी उसके फैसले को वापस लेने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों के चुनाव पर रोक लगा दी थी। साथ ही इन सीटों को सामान्य वर्ग के लिए घोषित करने का आदेश दिया था।

चुनाव चार महीने टालने की अपील

ओबीसी वर्ग को स्थानीय निकायों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो सत्ता के विकेंद्रीकरण और ग्रासरूट लेवल तक व्यवस्था की पहुंच की मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। साथ ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी अपील की है कि वह स्थानीय निकाय चुनाव को चार महीने स्थगित करने का आदेश दे, ताकि राज्य सरकार कमीशन की रिपोर्ट पेश कर सके। साथ ही राज्य चुनाव आयोग को इसी के अनुसार चुनाव कराने का आदेश देने की भी अपील की गई है।

कहा- ओबीसी वर्ग रह जाएगा वंचित

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह मुद्दा बड़े पैमाने पर आम लोगों के हित से जुड़ा हुआ है। साथ ही पूरे देश में होने वाले चुनावों में ओबीसी आरक्षण के निर्धारण से भी संबंधित है। केंद्र ने कहा है कि ओबीसी को अपर्याप्त आरक्षण या कम आरक्षण दोहरा नुकसान पहुंचाएगा। पहला, ओबीसी वर्ग का व्यक्ति लोकतांत्रिक ढंग से चुने जाने से वंचित रह जाएगा। इससे न सिर्फ ओबीसी समुदाय बल्कि ऐसे तमाम समुदायों में नेतृत्व क्षमता विकसित होने की संभावना खत्म हो जाएगी। दूसरे, इस तरह का अपर्याप्त आरक्षण ओबीसी समुदाय के वोटरों अपने बीच के किसी व्यक्ति का चुनाव करने से वंचित कर देगा।