छह और जिलों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स 12 जनवरी तक बंद रखने के आदेश

हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर छह और जिलों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और खेल परिसर 12 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। जिन नए जिलों में पाबंदी लगाई गई है उनमें करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर शामिल हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में 2 से 12 जनवरी तक प्रतिबंध पहले से लागू हैं।हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से बुधवार को जारी ताजा आदेश के मुताबिक सभी 11 जिलों में 12 जनवरी को सुबह पांच बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी। आदेश के मुताबिक सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, लेकिन मॉल और बाजारों को शाम छह बजे तक खुले  रहने की अनुमति रहेगी। हालांकि दूध और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों को हर समय खोलने की अनुमति दी जाएगी ताकि लोगों को दिक्कत न हो।  पांच जिलों में पूर्व में लगाई गई पाबंदियों के मुताबिक मॉल और बाजारों के बंद होने का समय शाम पांच बजे था।आदेश में कहा गया है कि सभी खेल परिसर, स्वीमिंग पूल और स्टेडियम बंद रहेंगे, लेकिन इन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए खोला जा सकेगा। आदेश में कहा गया है कि सभी मनोरंजन पार्क और प्रदर्शनी पर पाबंदी लागू रहेगी। आपातकालीन/आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकारी और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम करने की सलाह दी गई है. हरियाणा में पिछले एक सप्ताह में कोविड के मामलों में तेज बढ़ोतरी देखी गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में बुधवार को 2,176 नए कोविड मामले दर्ज किए गए जो मंगलवार को 1,132 थे। आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को दर्ज किए गए 2,176 मामलों में से 1,178 अकेले गुड़गांव से थे। कई अन्य जिलों में भी मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने टीकाकरण के पात्र होने के बावजूद अब तक टीका नहीं लगवाने वाले लोगों पर 1 जनवरी से शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और अनाज मंडी में प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी।