
नई दिल्ली — अमेरिका ने 41 देशों के नागरिकों को Visa Waiver Program (VWP) के तहत वीजा के बिना 90 दिनों तक यात्रा करने की सुविधा दी है। हालांकि, इसके लिए उन्हें एक वैध ESTA (Electronic System for Travel Authorization) की मंजूरी लेनी होगी।
कौन कर सकता है वीजा-फ्री यात्रा?
इस सूची में शामिल देशों में यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, इज़राइल, स्पेन, इटली, नीदरलैंड्स, सिंगापुर, ताइवान समेत कुल 41 देश शामिल हैं। इन देशों के नागरिक पर्यटन या व्यावसायिक उद्देश्यों से बिना वीजा अमेरिका में अधिकतम 90 दिनों तक रह सकते हैं।
हालांकि, यह सुविधा स्वतः नहीं मिलती। पात्र नागरिकों को यात्रा से पहले ESTA प्राप्त करना अनिवार्य है।
ESTA क्या है और क्यों है जरूरी?
ESTA एक ऑनलाइन ट्रैवल ऑथराइजेशन प्रक्रिया है, जिसे अमेरिका का कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन विभाग नियंत्रित करता है। यह यह तय करता है कि यात्री VWP के अंतर्गत अमेरिका यात्रा के लिए पात्र है या नहीं। एक बार मंजूरी मिलने के बाद यह आमतौर पर दो साल या पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने तक मान्य रहता है।
कौन हैं अपवाद? किसे वीजा की आवश्यकता है?
Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act, 2015 के तहत, कुछ श्रेणियों के यात्रियों को ESTA के बावजूद वीजा लेना अनिवार्य होता है:
- यदि यात्री ने 1 मार्च 2011 के बाद उत्तर कोरिया, ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया या यमन की यात्रा की हो।
- यदि उन्होंने 12 जनवरी 2021 के बाद क्यूबा की यात्रा की हो।
- यदि उनके पास क्यूबा, उत्तर कोरिया, ईरान, इराक, सूडान या सीरिया की दोहरी नागरिकता हो।
ऐसे मामलों में यात्रियों को B-1 (व्यापार) या B-2 (पर्यटन) वीजा के लिए अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में आवेदन करना होगा।
VWP यात्रियों के लिए अंतिम चेकलिस्ट:
- VWP देश का पासपोर्ट हो।
- वैध ESTA अनुमोदन प्राप्त हो।
- अधिकतम 90 दिनों की यात्रा की योजना हो।
- यात्रा का उद्देश्य केवल पर्यटन या व्यापार हो।
- प्रतिबंधित देशों की हालिया यात्रा न की हो और न ही उनकी नागरिकता हो।
अधिक जानकारी या ESTA के लिए आवेदन हेतु, आधिकारिक ESTA वेबसाइट पर जाएं।