लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि देश में चुनाव कराने लायक माहौल है अथवा नहीं, यह देखने का काम केंद्र सरकार और चुनाव आयोग का है। कोर्ट इसका निर्णय नहीं कर सकती। अदालत ने यह कहते हुए देश की सीमा पर तनाव होने का हवाला देकर आगामी लोकसभा चुनाव को देश का वातावरण सामान्य होने तक टालने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी।
यह आदेश न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन एवं न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की पीठ ने आरबी सिंह की याचिका पर शुक्रवार को पारित किया। याची का कहना था कि सीमा पर इस समय काफी गंभीर वातावरण एवं टेंशन का माहौल है लिहाजा वर्तमान समय में चुनाव कराना सही नहीं है। याची का तर्क था कि चुनावों के कारण काफी सुरक्षा बल चुनाव ड्यटी में लगाना पड़ेगा जबकि इस समय सुरक्षा बलों की सीमा पर अधिक आवश्यकता है।
याचिका के विरोध में सरकार की ओर से कहा गया कि याचिका पोषणीय नहीं है। सुनवायी के समय कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रजांतत्र का मूल है। जहां तक देश की सुरक्षा व माहौल का मामला है तो चुनाव कराने से पहले सरकार के विभिन्न मंत्रालय एवं खुद चुनाव आयोग है। यह टिप्पड़ी करते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।