SWIFT से जुड़े दिशानिर्देशों पर लापरवाही, यस बैंक के खिलाफ एक करोड़ रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली -। स्विफ्ट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन नहीं किए जाने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निजी क्षेत्र के यस बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में यस बैंक ने कहा, ‘आरबीआई ने स्विफ्ट (SWIFT) से जुड़े नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन नहीं किए जाने के मामले में बैंक पर कुल एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।’ स्विफ्ट, वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल होने वाला मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल बैंक और वित्तीय संस्थाएं सभी तरह के वित्तीय लेन-देन में करती हैं।

गौरतलब है भारतीय बैंकिंग सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला भी इसी मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग की वजह से हुआ था। पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) को घोटाले की वजह से करीब 14,000 करोड़ रुपये की चपत लगी थी। घोटाला सामने आने के बाद से केंद्रीय बैंक सभी तरह के नियमन को सख्त करने पर जोर दे रहा है।

स्विफ्ट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन नहीं किए जाने के मामले में आरबीआई ने सोमवार को तीन बैंकों, कर्नाटक बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और करुर वैश्य बैंक पर 8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, देना बैंक और आईडीबीआई बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को आरबीआई की तरफ से लगाए गए जुर्माने के बारे में जानकारी दी थी।

आरबीआई ने यूनियन बैंक पर तीन करोड़ रुपये, देना बैंक पर दो करोड़ रुपये जबकि आईडीबीआई और एसबीआई पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

क्या है स्विफ्ट?

स्विफ्ट का पूरा नाम सोसाएटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनैंशियल टेलीकम्युनिकेशंस है। यह मैसेजिंग नेटवर्क है, जिसके जरिए बैंक और वित्तीय संस्थान पैसों के लेन-देन की जानाकारी साझा करते हैं।

मंगलवार को बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में यस बैंक का शेयर बेहद मामूली गिरावट के साथ 237.30 रुपये पर बंद हुआ।