नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली के रिहायशी इलाकों में स्थित स्टील पिकलिंग इकाइयों (स्टील से गंदगी, दाग, जंग हटाने वाली इकाइयों) के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने अपने विशिष्ट निर्देशों के बाद भी इन औद्योगिक इकाइयों को बंद नहीं करने पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की खिंचाई की। ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को तत्काल प्रभाव से इन इकाइयों को बंद करने के भी निर्देश दिए।
ऑल इंडिया लोकाधिकार संगठन नाम के एनजीओ की ओर से दायर अर्जी पर एनजीटी ने यह आदेश पारित किया। एनजीओ ने मांग की कि एनजीटी अपना वह आदेश लागू कराए जिसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को स्टेनलेस स्टील पिकलिंग इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि वे दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के अनुसार औद्योगिक गतिविधि की प्रतिबंधित सूची में आते हैं।