प्रेमिका से शादी करने के लिए मुसलमान से हिंदू बने 33 साल के युवक ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब मांगा है और याचिका की प्रति राज्य सरकार के वकील को देने का निर्देश दिया है।
पीठ ने कहा, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के पुलिस अधीक्षक को प्रतिवादी नंबर 4, अशोक कुमार जैन की बेटी अंजलि जैन को 27 अगस्त 2018 को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया जाता है।
पीठ ने अदालत के अधिकारियों को इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजने का निर्देश दिया।
हिंदू बनकर आर्यन आर्य नाम अपना चुके मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है और कहा है कि उसने उसकी पत्नी के परिवार को उसे मुक्त करने का आदेश देने से इनकार कर गलती की है।
उसने कहा कि उसकी और उसकी पत्नी की जान पर खतरा है। उसकी पत्नी को उसके माता-पिता उसकी मर्जी के विरुद्ध स्वतंत्रता से वंचित कर रहे हैं।
दोनों ने 25 फरवरी, 2018 को रायपुर में एक आर्य समाज मंदिर में शादी की थी।