फैसला: हरियाणा में बच्चियों से रेप के मामले में अब होगी फांसी की सजा

HARYANA CM

मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब हरियाणा में भी 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से रेप के दोषियों को फांसी की सजा के प्रावधान वाला बिल पास हो गया। 12 साल से कम उम्र की लड़‍कियों के साथ रेप पर अपराध गैर जमानती होगा और इसके दोषियों का फांसी या उम्रकैद की सजा होगी। बजट सत्र के अंतिम दिन इस संबंध में कानून बनाया गया। विधानसभा में इस संबंध में पेश ‘दंडविधि संशोधन विधेयक 2018’ को सर्वसम्‍मति से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल के पास होने से अब अपराधियों के मन में भय पैदा होगा। इसके साथ ही बच्चियों के साथ हो रहे यौन अपराध में भी कमी आएगी।

बता दें कि इसी साल जनवरी के महीने में पांच दिन के अंदर सात बच्चियों से रेप के बाद राज्य में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। उस वक्त मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा था कि राज्य सरकार विधानसभा सत्र में कानून लाएगी और आरोपियों के दोषी साबित होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, उस दौरान खट्टर ने यह बयान भी दे दिया था कि मीडिया ऐसे मामलों को सनसनीखेज बनाकर पेश करता है जबकि इनमें से कई मामले फर्जी होते हैं। इस पर खट्टर को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था।

राजस्थान सरकार का कानून,बच्चियों से रेप करने वालों को होगी फांसी

राज्‍य मंत्री कृष्‍ण सिंह बेदी ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 18 मुद्दों पर चर्चा की गई. इसमें हरियाणा पुलिस नॉन गेजटेड रैंक में भी कुछ फेरबदल किए गए हैं. साथ ही जिस परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है, उन्‍हें कांस्टेबल भर्ती में 5% की छूट दी जाएगी। राज्‍य की नई कपड़ा नीति भी बनाई गई है। इसके तहत पांच हजार लोगों को नौकरी मिलेगी और आने वाले दस सालों में एक लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा।

हरियाणा सरकार ने गैंगरेप पर कम से कम 20 साल जेल की सजा का प्रावधान किया है। बच्चियों से छेड़छाड़ और उनका पीछा करने की सजा भी बढ़ा दी गई है। आईपीसी की धारा 376ए, 376डी, 354, 354डी(2) जैसे कानूनों में संशोधन करने का फैसला किया गया है।