हॉरर किलिंग: बहन ने किया प्रेम विवाह तो भाई ने खिलाया जहर, मिली फांसी की सजा

हिसार के जुगलान गांव में करीब दो साल पहले एक युवती को जहर देकर मारने के मामले में दोषी ठहराए गए उसके भाई अशोक को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। ‌‌‌अभियुक्त बहन के प्रेम विवाह से नाराज था, जिसके चलते  उसने इस घटना को अंजाम दिया। कोर्ट ने उसे 29 नवंबर को दोषी ठहराया था। मामले में एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है।

इस प्रकरण में युवती किरन की मौत को प्राकृतिक मौत बताकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, तब प्रेम विवाह करवाने वाली संस्था सनातन धर्म ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय चौहान ने इस घटना को उजागर करते हुए पुलिस को सूचना दी थी। प्रेमी रोहताश सैनी की तरफ से शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच कर मृतका के भाई अशोक को गिरफ्तार किया था। बता दें कि मृतका का पिता हरियाणा पुलिस में एसआई था।

इसके चलते मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई। इस प्रकरण में पुलिस ने हत्या, शव खुर्द-बुर्द सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। सीसवाल निवासी रोहताश सैनी और गांव जुगलान वासी किरण की वर्ष 2012 में मुलाकात हुई थी, तब किरण आदमपुर के एक कॉलेज में पढ़ती थी और वहीं पीजी में रहा करती थी। उसी इलाके के शिक्षण संस्थान में वह ड्राइवर था। ऐसे में उनके बीच प्यार हो गया था।

8 अगस्त 2015 को दोनों ने सनातन धर्म ट्रस्ट कार्यालय में प्रेम विवाह किया था।

बहन से सुसाइड नोट लिखवाकर पिला दिया था जहर
पुलिस ने मामले की जांच करके मृतका के एसआई पिता व उसके भाई अशोक से पूछताछ की थी। उन्होंने बताया था कि प्राकृतिक मौत हो गई थी, इसलिए अंतिम संस्कार कर दिया था। पुलिस ने अशोक से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि किरण को भावनात्मक ब्लैकमेल करते हुए खुद जहर पीकर सुसाइड की कहने लगा था। फिर किरण से सुसाइड नोट लिखवाकर उसे जबरन जहर पिला दिया था, जिसके कुछ देर बाद दम तोड़ दिया था।