हरियाणा मे समलैंगिक जोड़े की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने दिया जवाब :रक्षा नहीं दे सकते,स्वतंत्रता को खतरा नहीं

हाई कोर्ट ने कहा है की जब किसी यक्ति या उसके जीवन पर किसी प्रकार का संकट होता है तो उसे सुरक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन सिर्फ अवस्था मे की उनके घरवाले उनके रिश्ते से खुश  नहीं है ,या वह उन्हें झूठे इलज़ाम मे फसा सकते है. इस अवस्था मे किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। दरअसल  अमनदीप कौर ने रमनदीप कौर के साथ सहमति संबंध में रहने के लिए सुरक्षा की मांग की थी।उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि वह एक दूसरे से प्यार करती हैं। दोनों के घरवाले उनके इस संबंध से खुश नहीं हैं और वह उन्हें झूठे केस में फंसा सकते हैं।इसलिए उन्होंने कोर्ट मे याचिका दर्ज की। जिसमे कोर्ट से उन्हें यह जवाब मिला।