प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की फीस पर हाईकोर्ट सख्त, कहा-दो माह में फैसला ले सरकार

हाईकोर्ट नैनीताल ने उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अध्यनरत गरीब बच्चों की फीस बढ़ाने के मामले में दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि दो माह के भीतर इस पर निर्णय लें। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी एजुकेशन सोसायटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि पिछले कई वर्षों से वे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं।

सरकार द्वारा बीते 10 वर्षों से अब तक फीस को रिवाइज नहीं किया गया है। याचिका में कहा है कि जब इस मामले में सरकार से पूछा गया तो शिक्षा महकमे से जवाब मिला कि 25 जनवरी 2021 को इस संबंध में बैठक की गई थी। जिसके बाद वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। उसी के द्वारा इसमें निर्णय लिया जाना है। याचिका में कोर्ट से प्रति बच्चा व्यय बढ़ाने की मांग की गई है।