पीएफ स्कीम में होंगे कवर यूपी के संविदा-आउटसोर्सिंग कर्मचारी, जानिए पूरा आदेश?

सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से पीएफ स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इस आशय का आदेश दो दिन में शासन की ओर से जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सूबे के 148 नगर निगमों, नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी पीएफ स्कीम को लागू किया जाएगा। जिन स्थानीय निकायों ने पीएफ स्कीम के लागू करने के संबंध में प्रयागराज हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है, वहां के स्टे को वैकेट कराया जाएगा।

। लखनऊ के विधानभवन के रूम नंबर 80 में हुई बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव (श्रम) सुरेश चन्द्रा ने की। ईपीएफओ यूपी आयुक्त एसबी सिन्हा, क्षेत्रीय आयुक्त गौतम, अमूल राज सिंह, नवीन कुमार की ओर से एजेण्डा रखा गया। बोर्ड सदस्य सुखदेव प्रसाद मिश्र ने बताया कि बैठक में सामने आया है कि इस समय यूपी में 24 लाख ईपीएफओ के सदस्य हैं, जिनका अंशदान जमा हो रहा है। पीएफ स्कीम का कवरेज डेढ़ गुना किए जाने पर सहमति बनी है इसलिए अब संविदा और आउटसोर्स का कोई भी कर्मचारी नहीं छूटेगा। सबको पीएफ स्कीम का फायदा दिया जाएगा। नियोक्ता इसका पालन नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी।

कोरोना काल में पीएफ सदस्यों ने अपने खातों से एडवांस की भारी रकम निकाली है। अबतक 75 फीसदी तक क्लेम निस्तारित किए जा चुके हैं।