निगम चुनाव प्रचार में रात की बैठकबाजी और रैली पर पाबंदी की तैयारी?

दिल्ली में नगर निगम चुनाव में रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक 12 घंटे तक कैंपेन कर्फ्यू लागू रहेगा। इस बीच राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए कोई भी  सार्वजनिक बैठक नहीं कर पायेगा। वही पांच लोग घर घर जाकर प्रचार कर पाएंगे।  चुनाव प्रचार से संबंधित किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से मंजूरी लेना आवश्यक होगा।  निगम चुनाव में एक राजनीतिक दल की तरफ से सिर्फ 10 स्टार प्रचारक होंगे। अगर कोई गैर अधिकृत दल है तो उसके पांच स्टार प्रचारक ही होंगे। वही बाइक रैली पर रोक होगी। तथा जीत के जुलुस निकालने पर भी रोक होगी।  चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद किसी नुक्कड़ सभा में अधिकतम 50 लोग ही शामिल होंगे। राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियों को लेकर मंगलवार को सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में आचार संहिता लागू कराने तथा टीमों के गठन से लेकर अन्य तैयारियों पर चर्चा हुई है। और अगले दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है।