चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने चार जनवरी को लालू की तीन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को हाईकोर्ट ने स्पेशल सूची तैयार कर 2.15 बजे केस को सूचीबद्ध किया और फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। लालू चारा घोटाले के देवघर, चाईबासा और दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजायाफ्ता हैं।
सजा के खिलाफ लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की थी। पिछले दिनों उनकी ओर से जमानत की मांग करते हुए आइए (हस्तक्षेप याचिका) दाखिल की गई है। याचिका में बढ़ती उम्र व कई बीमारियों का हवाला देकर जमानत की गुहार लगाई गई थी।