गांजा तस्करी के मामले में उतर प्रदेश के दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा

विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने गांजा तस्करी में दो लोगों को 10-10 साल की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है

वाहन में मुकेश कुमार और इसरार उर्फ राज मंसूरी सवार थे। पुलिस ने जब उनसे वाहन के कागजात दिखाने के लिए कहा तो वे कागजात नहीं दिखा सके। वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें प्लास्टिक के छह कट्टों में 72 किलो 420 ग्राम गांजा मिला। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। बाद में विवेचनाधिकारी ने कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए और प्रभावी पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में मुकेश कुमार निवासी ग्राम करौधी, पोस्ट खारी थाना हल्दौड़ जिला बिजनौर और इसरार उर्फ राज मंसूरी निवासी खारी, थाना हल्दौड़ बिजनौर को 10-10 वर्ष का कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।