उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन, 300 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू

बजट सत्र के चलते विधानसभा व इसकी 300 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू कर दी गई है। धारा-144 लागू होने से कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में लाइसेंसी हथियार, लाठी, हाकी, तलवार या धारदार हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरविंद पांडेय ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी करने, लाउडस्पीकर का प्रयोग करने, सरकारी भवनों पर नारे लिखना, सांप्र्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण देना, किसी भी प्रकार के भ्रामक साहित्य का प्रचार प्रतिबंधित है।
ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विधानसभा व इसके आसपास पांच से अधिक लोगों का एक जगह एकत्रित होना प्रतिबंधित है। विधानसभा के आसपास बसों, ट्रैक्टर ट्रालियों अथवा चौपहिया वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
वहीं विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन मात्र 10 मिनट ही चला। भोजनावकाश के बाद विपक्ष की गैर मौजूदगी में स्पीकर ने ने राज्यपाल का अभिभाषण और संकल्प प्रस्तावों को पढ़ा। इसके बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित किया। सोमवार को भोजनावश के बाद तीन बजे वंदेमातरम गीत से सत्र शुरू हुआ।
विपक्ष की अनुपस्थिति में स्पीकर प्रेम चंद अग्रवाल ने राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा। इसके बाद सदन में संकल्प प्रस्तावों को प्रस्तुत किया। इसमें विधायक देशराज कर्णवाल, हाजी फुरकान अहमद, नियम 105 के तहत विधायक देशराज कर्णवाल, प्रीतम सिंह पंवार, नियम-54 के तहत विधायक देशराज कर्णवाल, शक्ति लाल शाह, भरत सिंह चौधरी के प्रस्तावों को पटल पर रखा। सदन मात्र 10 मिनट चलने के बाद स्पीकर ने मंगलवार सुबह तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया। इस दौरान विपक्ष का कोई भी विधायक सदन में मौजूद नहीं था।