
16 नवंबर 2020 को 164/2020 के तहत एक मामला दर्ज किया गया । थाना के चौकीदार जलधारी पासवान के आवेदन पर पचही, मधेपुर गांव के रौशन मुखिया, भरगामा, भेजा गांव के नीतीश कुमार यादव एवं अन्य लोगों को आरोपित किया गया था
ग्रामीणों की सूचना पर इन लोगों को पचही काली मंदिर से कुछ दूर बाद चौकीदार ने अपने साथ के साथ रोका था। किन्तु शराब धंधेबाजों ने पिस्तौल निकाल कर हवाई फायरिंग करते हुए जान मारने की धमकी देते हुए वहां से भागने में सफल हो गए थे। वादी का आरोप है कि एक बाइक को नीतीश कुमार यादव चला रहा था।
आरोपित नीतीश कुमार यादव बीते 16 नवंबर से जेल में बंद है। एडीजे कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा नीतीश की जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इस अर्जी पर एडीजे अविनाश कुमार प्रथम के द्वारा शराब बंदी कानून का पालन करने के साथ ही पांच गरीब बच्चों की नि:शुल्क शिक्षा दिलाने की शर्त पर जमानत अर्जी को मंजूर करने का आदेश दिया गया है।