दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के रेस्तरां और पबों में हर्बल हुक्का के इस्तेमाल की अनुमति देते हुए कहा कि आजीविका की कीमत पर कोविड-19 प्रतिबंधों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
कई रेस्तरां और बार द्वारा हर्बल स्वाद वाले हुक्का की बिक्री या सेवा पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रहीे जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंध हमेशा के लिए नहीं चल सकते।
(दिल्ली सरकार) को हर्बल हुक्का की सेवा में हस्तक्षेप करने से रोकेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 स्थिति में किसी भी बदलाव के मामले में प्रतिवादी को अदालत जाने के लिए स्वतंत्र होगी।
दिल्ली सरकार को याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि अगर अन्य रेस्तरां और बार COVID-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन में हर्बल हुक्का परोसने की अनुमति के लिए उससे संपर्क करते हैं तो इस पर निर्णय लें।