
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए आज से BS4 (भारत स्टेज-4) इंजन वाले सभी कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। केवल BS6 इंजन वाले कमर्शियल वाहन ही राजधानी में प्रवेश कर सकेंगे।
यह आदेश दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा CAQM (Commission for Air Quality Management) के निर्देश पर लागू किया गया है। नियम 1 नवंबर से प्रभावी हो गया है।
किस पर लागू होगा प्रतिबंध?
यह प्रतिबंध सभी श्रेणी के BS4 कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा, जिनमें—
- लाइट गुड्स व्हीकल (LGV)
- मीडियम गुड्स व्हीकल (MGV)
- हैवी गुड्स व्हीकल (HGV)
शामिल हैं। इन BS4 वाहनों को अब दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
दिल्ली की बिगड़ती हवा के बीच बड़ा फैसला
पिछले कुछ दिनों में राजधानी की वायु गुणवत्ता लगातार खतरनाक स्तर (Hazardous Level) पर पहुंच गई है। ऐसे में यह कदम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे परिवहन कंपनियाँ स्वच्छ और कम प्रदूषण फैलाने वाले BS6 वाहनों की ओर जल्दी शिफ्ट होने के लिए प्रोत्साहित होंगी।
✅ किन्हें मिलेगी छूट?
CAQM नोटिफिकेशन के अनुसार—
- दिल्ली में पंजीकृत BS4 कमर्शियल वाहन शहर के अंदर चल सकेंगे
- CNG, LNG और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन पूरी तरह मुक्त
- प्राइवेट वाहन, टैक्सी और ऐप-आधारित कैब (Ola, Uber आदि) पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा
BS4 और BS6 क्या हैं?
सरकार द्वारा भारत स्टेज (BS) उत्सर्जन मानक लागू किए गए थे ताकि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।
| मानक | लागू वर्ष | विशेषता |
|---|---|---|
| BS4 | 1 अप्रैल 2017 (देशभर) | NOx, PM एवं CO उत्सर्जन में कमी |
| BS6 | 1 अप्रैल 2020 से | उत्सर्जन पर अधिक सख्त नियंत्रण, इंजन अधिक दक्ष |
BS6 वाहनों में प्रदूषक उत्सर्जन BS4 की तुलना में काफी कम होता है।
कैसे होगी निगरानी और कार्रवाई?
- दिल्ली की सीमाओं पर RFID स्कैनर लगाए गए हैं, जो BS4 वाहनों की पहचान करेंगे
- नियम तोड़ने वालों पर ₹20,000 तक का जुर्माना
- वाहनों के परमिट रद्द भी किए जा सकते हैं
अधिकारियों ने परिवहन ऑपरेटरों से दिल्ली की स्वच्छ हवा अभियान में सहयोग की अपील की है और कहा कि यह कदम जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है।