
पौड़ी: चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज पौड़ी की एक अदालत ने रिसॉर्ट संचालक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों — सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता — को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने तीनों दोषियों पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया।
यह हत्याकांड 18 सितंबर 2022 को हुआ था, जब 19 वर्षीय अंकिता भंडारी, जो यमकेश्वर क्षेत्र के वनंत्रा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर कार्यरत थीं, की हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अंकिता और पुलकित आर्य के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद तीनों ने मिलकर अंकिता को ऋषिकेश स्थित चीला नहर में धक्का दे दिया। बाद में अंकिता का शव नहर से बरामद हुआ।
इस मामले में पुलिस ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया था। पुलकित आर्य, पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है। घटना सामने आने के बाद भाजपा ने विनोद आर्य को पार्टी से बाहर कर दिया था।
हत्याकांड के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया था और जगह-जगह प्रदर्शन हुए। इसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था।
करीब दो साल आठ महीने तक चली इस सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 47 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत के इस फैसले को अंकिता के परिजनों और स्थानीय लोगों ने न्याय की दिशा में एक अहम कदम बताया है।