तुर्कमान गेट हिंसा मामला: दिल्ली की अदालत ने आठ आरोपियों को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली: तुर्कमान गेट इलाके में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आठ आरोपियों को 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद आरोपियों को अदालत में पेश किया गया था।

अदालत में पुलिस ने बताया कि आरोपी हाल ही में हुए झड़पों के दौरान पत्थरबाजी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमले में शामिल थे। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, इसलिए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजना आवश्यक है। अदालत ने दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायिक हिरासत की अनुमति दे दी।

पुलिस के अनुसार, यह हिंसा एक सुनियोजित घटना का हिस्सा थी, जिसके कारण इलाके में कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई और कई लोग घायल हुए। इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) और अन्य लागू कानूनों की संबंधित धाराओं के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं।

वहीं बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए आरोपियों को गलत तरीके से फंसाए जाने का आरोप लगाया और जमानत की मांग की। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत याचिकाओं पर अलग से कानून के अनुसार सुनवाई की जाएगी।

पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आने वाले दिनों में और भी लोगों की गिरफ्तारी संभव है।