राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला बगैर वित्तीय अधिसीमा के आवंटित करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की है। अदालत में इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
राज्य के छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला आवंटित किए जाने के बारे में भवन निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश 22 मार्च 2016 पर पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। इस बारे में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाही तथा न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बंगला खाली करने को लेकर दायर अपील पर सुनवाई के दौरान कार्यालय आदेश 22 मार्च 2016 पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की है।
कोर्ट ने कहा कि किस कानून के तहत इस प्रकार का आदेश जारी किया गया। साथ ही कहा कि इन बंगलों के रखरखाव पर बगैर वित्तीय अधिसीमा के खर्च करने का प्रावधान किया गया है। कोर्ट ने कहा कि यूपी में भी इस प्रकार का आदेश जारी किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। तेजस्वी यादव की अपील पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एक हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया गया कि कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला का आवंटन किया गया है।
वहीं तेजस्वी यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि मौजूदा मुख्यमंत्री दो आवास का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में दायर हलफनामा का हवाला देते हुए बताया कि इन बंगलों पर किसी रोकटोक के असीमित पब्लिक मनी खर्च की जाती है। कोर्ट ने इन कागजात को देखने के बाद स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की है।
पूर्व मुख्यमंत्री के नाम बंगला आवंटित
सतीश प्रसाद सिंह 33 ए हार्डिंग रोड
डॉ. जगन्नाथ मिश्र 41 क्रांति मार्ग
लालू प्रसाद व राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड
नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड
जीतन राम मांझी 12 एम स्टैण्ड रोड