दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला: ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं, SC ने अरविंद केजरीवाल से पूछा

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील से पूछा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका क्यों नहीं दायर की गई। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने 2021-22 के लिए बंद हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को सूचित किया कि कोई जमानत याचिका दायर नहीं की गई क्योंकि गिरफ्तारी को अवैध माना गया था। शीर्ष अदालत ने आगे पूछा कि क्या मुख्यमंत्री का नाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले में या ईडी की प्रवर्तन मामले की जांच रिपोर्ट में था, जिस पर सिंघवी ने नकारात्मक जवाब दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच जारी रखते हुए सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी। सिंघवी ने तर्क दिया कि मांगी गई जमानत पारंपरिक थी और अदालत से धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय के संबंध में चिंताओं पर भी प्रकाश डाला, पर्याप्त सबूतों की मौजूदगी या अचानक हिरासत के वैध आधार पर सवाल उठाया।

इससे पहले 25 अप्रैल को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका का विरोध किया था, जिसमें कई समन के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री पर असहयोग करने का आरोप लगाया गया था। इस बीच, उसी दिन केजरीवाल की पत्नी सुनीता और कैबिनेट मंत्री आतिशी मार्लेना ने तिहाड़ जेल में उनसे मुलाकात की। इसके अलावा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मंगलवार को केजरीवाल से मुलाकात करने वाले हैं।