उमेश पाल अपहरण कांड में फैसला सुनाने से पहले जैसे ही कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई, अतीक अहमद तुरंत बोल उठा। कहा, न्यायालय अपना फैसला सुनाने से पहले पांच मिनट उसकी बात सुन ले। इसके बाद फैसला सुनाए। अतीक का कहना था कि जेल में बंद व्यक्ति द्वारा उसे पिस्टल पहुंचाए जाने की बात कही जा रही है, वह उससे क्यों हथियार मंगाएगा, जबकि उसके पास बेहतर पिस्टल थी। कोर्ट परिसर में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और फरहान को कोर्ट में दोपहर 12.30 बजे लाया गया। अतीक अहमद के खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर जैसे संगीन मामलों में 50 से अधिक मुकदमे विचाराधीन हैं।