खतरनाक ड्राइविंग करना अब नहीं होगा आसान, रैश ड्राइवरों के लिए क्या बना प्लान,जानें

ड्राइवरों की आरटीओ दफ्तर में एक घंटे की क्लास चलेगी। इसके बाद उनके चालान का निस्तारण किया जाएगा। चौपहिया वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट न पहनना, दुपहिया चलाते वक्त हेलमेट न पहनना, ओवर स्पीड से वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना,  रेड लाइट पर जंप करना और मालगाड़ी में सवारियां ढोना खतरनाक ड्राइविंग की श्रेणी में आता है। एमवी ऐक्ट में ऐसे ड्राइवरों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।

इसके साथ ही तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जाता है। लेकिन अब ऐसे ड्राइवरों को यातायात नियमों की जानकारी भी दी जाएगी, ताकि वह दूसरी बार नियम न तोड़ें। इसके लिए आरटीओ दफ्तर में काउंसलिंग देने की तैयारी की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के हैं निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा तहत के यातायात नियम तोड़ने वालों को उसके नुकसान समझाने के लिए काउंसिलिंग देने पर जोर दिया। इसके बाद इसी साल जनवरी महीने में परिवहन आयुक्त ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को काउंसिलिंग शुरू के निर्देश दिए थे, लेकिन कोरोना संकट के कारण काउंसलिंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई थी।

ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की एक घंटे की काउंसलिंग करने की तैयारी की जा रही है। काउंसलिंग अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। इसके बाद ही उनके चालान का निस्तारण किया जाएगा।

संदीप सैनी, आरटीओ (प्रशासन), देहरादून