कृषि वर्कर के टीकाकरण पर सरकार ने मांगा दो सप्ताह का समय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना काल में कृषि कार्य करने वालों फ्रंट लाइन वर्कर घोषित कर टीकाकरण में वरीयता देने की मांग में दाखिल पत्र याचिका पर राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता से दो सप्ताह में जानकारी मांगी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि छात्र रजत ऐरन ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र याचिका भेजकर कृषि वर्कर को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित कर टीकाकरण में वरीयता देने की मांग की है। कोरोना मामले की जनहित याचिका की सुनवाई कर रही कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति एससी शर्मा की खंडपीठ के समक्ष अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है। सरकार कृषि वर्कर को कार्य स्थल या नजदीक टीकाकरण करने पर विचार कर रही है। इन्हें कृषि विभाग में टीकाकरण की व्यवस्था होगी या नजदीक ही इंतजाम

किया जाएगा। उन्होंने दो सप्ताह का समय मांगा। अन्य मामलों में कोर्ट ने याचियों से कहा कि सरकार के हलफनामे की प्रति अपर महाधिवक्ता से प्राप्त कर अपने जवाब दाखिल करें। याचिका की सुनवाई 25 अगस्त को होगी।