हरियाणा में शराब पीने की कानूनन उम्र 4 साल घटाकर 21 की गई, शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी?

हरियाणा में अब शराब पीने की उम्र कानूनी तौर पर 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के वकील हेमंत कुमार ने सोमवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दो महीने पहले दिसंबर 2021 में हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रदेश में लागू आबकारी (एक्साइज) कानून, 1914 की कुल चार धाराओं में संशोधन किया गया था।

कानून के अनुसार, धारा 27 के अंतर्गत प्रावधान था कि किसी भी देशी शराब या नशीली दवाओं के निर्माण, थोक या खुदरा बिक्री के लिए पट्टा राज्य सरकार की तरफ से 25 साल से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता था, पहले धारा 29 किसी भी लाइसेंसधारी विक्रेता को 25 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को किसी भी शराब या नशीली दवा को बेचने या वितरित करने के लिए प्रतिबंधित करती थी, जिसमें अब संशोधन कर 21 वर्ष की उम्र कर दिया गया है।

इसके अलावा धारा 30 में प्रावधान था कि 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी पुरुष या किसी भी महिला को किसी भी व्यक्ति की तरफ से ऐसी नौकरी में नहीं रखा जा सकता, जिसके पास अपने परिसर में उपभोग के लिए शराब या नशीली दवा बेचने का लाइसेंस हो।

25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को कोई शराब या नशीली दवा बेचता  या वितरित करता है तो वह किसी भी अन्य दंड के अतिरिक्त होगा, जिस पर वह 50 हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय हो सकता था। इस धारा में भी संशोधन कर उक्त उम्र को घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया है।कानून में यह संशोधन करने का निर्णय पिछले वर्ष नई आबकारी नीति तैयार करते समय किया गया था क्योंकि देश के कई राज्यों, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली भी शामिल हैं,