हाई कोर्ट ने लगाई रोक: PCS मेन्स की परीक्षा में दिया गया 27% ओबीसी आरक्षण!

बुधवार को MPPSC मेन्स की परीक्षा में 27 फीसदी आरक्षण लगाने पर रोक लगा दी है। जबलपुर हाई कोर्ट में 2019 की मेन्स परीक्षा में ओबीसी कैंडिडेट्स को दिए गए 27 फीसदी के रिजर्वेशन के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि ओबीसी अभ्यर्थियों को 27 फीसदी आरक्षण  देने के बाद कुल आरक्षण 63 फीसदी हो गया है जो कि असंवैधानिक है।

चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार और जस्टिस एमएस भट्टी ने आदेश धिया है कि 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण के हिसाब से परिणाम जारी किए जाएं। याचिका में कहा था कि वह 2019 की पीसीएस परीक्षा में शामिल हुई थीं। इसके परिणाम 31 दिसंबर 2021 को जारी किए गए थे। पीसीएस के परीक्षा परिणाम में ओबीसी कैटिगरी को 27 फीसदी का रिजर्वेशन दिया गया था जो कि असंवैधानिक है।

 ‘मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा 14 अगस्त 2021 को पब्लिश किए गए नोटिफिकेशन के आधार पर ओबीसी कैंडिडेट को 27 फीसदी रिजर्वेशन दिया गया। इस हिसाब से आरक्षण का कुल  प्रतिशत 63  फीसदी हो गया। जो कि असंवैधानिक है।’