मुंबई (एएनआइ)। 1993 सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी करार अबू सलेम को बॉम्बे हाई कोर्ट से भी झटका लगा है। हाई कोर्ट ने निकाह के लिए पैरोल की मांग की याचिका को खारिज कर दिया है। अबू सलेम ने अपनी शादी के लिए 45 दिन की पैरोल की मांग की थी। हालांकि पिछली बार ये मांग खारिज होने के कारण पांच मई को प्रस्तावित उसकी शादी न हो सकी थी।
ठाणे की महिला से शादी करना चाहता है सलेम
बता दें कि नवी मुंबई की तलोजा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा आजमगढ़ (उप्र) निवासी डॉन की पैरोल की अर्जी कोंकण के डिवीजनल कमिश्नर ने खारिज कर दी थी। सलेम ने ठाणे की मुंब्रा निवासी महिला से शादी करने के लिए पैरोल पर 45 दिन के लिए रिहा करने की अपील की थी।
पांच मई को होना था निकाह
1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामलों में दोषी करार दिए गए गैंगस्टर अबू सलेम का 27 साल की कौसर बहार से निकाह पांच मई को होना तय हुआ था। कौसर महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा में रहती हैं। निकाह के बाद रिसेप्शन पार्टी भी देना तय हुआ था।
मार्च में पैरोल का दिया था आवेदन
जानकारी के मुताबिक, सलेम ने पैरोल पर रिहाई के लिए मार्च में आवेदन किया था। लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए डिवीजनल कमिश्नर नेउसकी अर्जी खारिज कर दी थी। ठाणे पुलिस ने रिहाई के दौरान मुंब्रा में डॉन की जान पर खतरे की आशंका जताई थी।
तीसरी शादी करने की तैयारी
बता दें कि सलेम तीसरी बार शादी करने जा रहा था। पांच मई को उसकी शादी उसी महिला से होनी थी, जिसने 2015 में टाडा कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि वह डॉन से शादी करना चाहती है। इस महिला ने यह भी दावा किया था कि 2014 में उप्र जाने के दौरान उसने सलेम से ट्रेन में ही शादी कर ली थी। ध्यान रहे कि मुंबई धमाकों के बाद अबू सलेम फरार हो गया था। 2005 में उसे पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। पिछले वर्ष सितंबर में विशेष टाडा कोर्ट ने सलेम व चार अन्य को 1993 मुंबई धमाकों का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।