हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचएसडीएमए) ने कहा कि हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 के मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए सभी 22 जिलों में विभिन्न प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। इससे पहले, 5 जनवरी और 10 जनवरी को राज्य के सबसे अधिक प्रभावित जिलों में कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। एचएसडीएमए द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि प्रतिबंध 19 जनवरी को सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू पहले से ही लागू है।
इसमें कहा गया है कि 5 और 10 जनवरी को आदेशों के माध्यम से जारी दिशा-निर्देश भी राज्य में लागू रहेंगे। इससे पहले 10 जनवरी को, बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच, हरियाणा सरकार ने रैलियों और विरोध प्रदर्शनों जैसे लोगों के बड़े जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया था।
सोमवार को जिन आठ नए जिलों में प्रतिबंध लागू हुए उनमें सिरसा, रेवाड़ी, जींद, भिवानी और हिसार शामिल हैं। इससे पहले करनाल, पानीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत सहित 11 जिलों में ये प्रतिबंध लगाए गए थे। अब, इन सभी प्रतिबंधों को राज्य के सभी 22 जिलों तक बढ़ा दिया गया है।
हरियाणा में कोविड-19 पर अंकुश:
हरियाणा में मॉल और बाजारों को शाम छह बजे तक खोलने की अनुमति है। हालांकि, दूध और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों को हर समय खोलने की अनुमति दी जाएगी ताकि वे बड़े पैमाने पर जनता की सेवा कर सकें।