हाईकोर्ट: अवध बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव का मतदान 25 सितम्बर को होगा, 26 को होगी मतो की गिनती

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाईकोर्ट लखनऊ के अधिवक्ताओं की अवध बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव का मतदान 25 सितंबर को कराने का आदेश दिया है। मतगणना 26 सितंबर को होगी। कोर्ट ने कहा है कि मतदान के दौरान अनुशासनहीनता व गलत व्यवहार करने वाले बार के सदस्यों को चिह्नित कर चुनाव में प्रतिभाग करने से प्रतिबंधित किया जाए। कोर्ट ने चुनाव कराने संबंधी अहम निर्देश भी जारी किए हैं।

न्यायमूर्ति ऋ तुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश स्वयं संज्ञान लेकर कायम जनहित याचिका पर दिया। कोर्ट ने यह याचिका ‘अवध बार के चुनाव के दौरान अनुशासनहीन व्यवहार व प्रोटोकॉल का उल्लंघन’ शीर्षक से दर्ज कराई थी। बीते 14 अगस्त को मतदान बीच में रद्द करते हुए चुनाव अधिकारी ने जारी नोटिस में कहा था कि उम्मीदवार, समर्थकों के अनुशासनहीन और भद्दे व्यवहार, निर्दिष्ट मतदान क्षेत्रों को खाली न करने, मतदाताओं को प्रभावित करने, कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघन और रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशों का पालन न करने के कारण मतदान रद्द किया जाता है। मामले का कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर चुनाव अधिकारी विनोद कुमार शाही व लखनऊ पीठ के सीनियर रजिस्ट्रार से रिपोर्ट तलब की थी। साथ ही बार की एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन डॉ. अशोक निगम से चुनाव संपन्न कराने संबंधी सुझाव भी पेश करने को कहा था। यह रिपोर्ट व सुझाव कोर्ट में पेश किए गए।

दरअसल, चुनाव अधिकारी शाही ने बीते 14 अगस्त को भारी अव्यवस्था की वजह से मतदान रद्द कर दिया था। चुनावी प्रक्रिया काफी पहले प्रारंभ हो गई थी और नामांकन भी हो चुके थे। मतदान भी अप्रैल में हो जाना था लेकिन कोविड महामारी के कारण पहले चुनाव टालने पड़े थे। अदालत ने संबंधित पक्षकारों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को चार हफ्ते का समय देकर अगली सुनवाई 27 सितंबर को नियत की है।

अदालत के अहम निर्देश…

साल में कम से कम 20 मुकदमे दाखिल करने वाले ही चुनाव में शामिल होंगे

अदालत ने निर्देश दिया कि बार के जिन अधिवक्ताओं ने हर वर्ष 20 या अधिक मुकदमे दाखिल किए हैं, वही चुनाव में शामिल होंगे। वरिष्ठ अधिवक्ताओं, सरकारी वकील, न्याय मित्र, हाईकोर्ट में 40 या अधिक साल से प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को केसों के मामले में छूट होगी।

नहीं हो सकें गी दावतें, विजिटिंग कार्ड बांटने पर भी रोक

दूसरे बार एसोसिएशनों के सदस्य अधिवक्ता, अवध बार एसोसिएशन के चुनाव में प्रतिभाग के लिए अधिकृत नहीं होंगे। लंच पैकेट और विजिटिंग कार्ड बांटने पर पूरी तरह पाबंदी होगी। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी भी नहीं होगी।