हरियाणा: कोविशील्ड टीके की दूसरी डोज 84 दिन से पहले भी ले सकेंगे, रहेगी यह शर्त

हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के लिए जरूरी शर्तों में बदलाव किया है। हरियाणा सरकार ने सोमवार को तत्काल विदेश यात्रा करने वाले लोगों के लिए अनिवार्य 84 दिनों से पहले कोविशील्ड की दूसरी खुराक देने की अनुमति दे दी है। जिसके बाद अब जरूरत पड़ने पर लोग 4 सप्ताह के बाद भी कोवीशिल्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक ले सकते हैं।

हरियाणा सरकार ने सोमवार को कहा कि यह छूट उन लोगों जिन्हें चिकित्सा उपचार जैसे तत्काल कारणों से विदेश जाने की आवश्यकता होगी। या फिर वे विदेशी नागरिक जिन्हें जो अपने देश लौटना चाहते हैं वो 84 दिन से कम समय भी कोविशील्ड की दूसरी खुराक ले सकते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से जारी यह आदेश 23 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप है।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार ने सभी सिविल सर्जनों को छूट की सूचना दी है। उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति को यात्रा से संबंधित दस्तावेज की एक कॉपी जैसे कि वीजा या कन्फर्म टिकट या फिर किसी और अन्य मान्य दस्तावेज दिखाने के बाद टीके की खुराक दी जा सकता है। ये वो दस्तावेज होने चाहिए जो इमरजेंसी में यात्रा करने की बात को सही ठहराते हों। इससे पहले, जून में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केवल उन लोगों को छूट दी थी, जिन्हें किसी काम, शिक्षा और ओलंपिक में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा करने की आवश्यकता थी।

हरियाणा में रविवार को कोविड-19 के पांच नए मामले सामने आए थे, जिसके साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,70,645 हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दैनिक बुलेटिन के मुताबिक राज्य में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 9,686 है। नए मामलों में तीन गुरुग्राम से हैं, जबकि एक-एक मामला करनाल और यमुनानगर जिले से रहे। वहीं, 19 जिलों में कोविड-19 का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। बुलेटिन के अनुसार राज्य में इस समय 148 मरीज उपचाराधीन हैं जबकि 7,60,467 मरीज अबतक संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य में कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर 98.68 प्रतिशत है।