
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुद्धि सागर मिश्र ने अलग-अलग थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास व रकम दोगुना कर धोखाधडी़ के दो मामलों में कुल सात आरोपियो की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी के अवलोकन करने के उपरांत पारित किया।
पहला मामला मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का हत्या के प्रयास का है। इसी थाने के मडहा गांव निवासी वादी मुकदमा राम रतन निषाद ने आरोपी सोनू व अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर उसके भाई बृजराज निषाद जो दो बार से प्रधान हैं को आरोपी सोनू पुत्र सूर्यनाथ निवासी पट्टी व मेरे भाई के प्रधान पद के प्रतिद्वन्दी दिनेश मौर्य व अन्य की साजिश में गोली मारकर हत्या का प्रयास किए थे। इस मामले में आरोपी आवेदक सोनू की जमानत अर्जी न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।
दूसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का धोखाधड़ी का रहा। इसमें वादी मुकदमा इसी थाना क्षेत्र के बीबी पुर निवासी हंसनाथ स्टेट बैक में पचास हजार जमा करने को 8 जून 2021 को आया था। वहीं, दो लडके मिल गये और रकम दोगुना करने का लालच देकर पैसा ले लिए थे और रूमाल में रुपए के आकार का कागज की गड्डी लपेट कर दे दिए थे और बैंक में बैठने को कहे थे, लेकिन वे वापस नहीं आए। इस मामले में नीरज कुमार, रूपक कुमार सिंह, मुरारी महतो, सत्येन्द्र कुमार साहनी, दीनानाथ महतो, रोशन कुमार साहनी सभी बिहार प्रांत के पूर्वी चम्पारण निवासी विवेचना के दौरान प्रकाश में आए थे। न्यायाधीश ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।