बॉम्बे हाई कोर्ट से नवाब मलिक को नहीं मिलेगी राहत, याचिका ख़ारिज!

नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मलिक की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमे उन्होंने ईडी की कस्टडी से रिहाई की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें सुनवाई जरूरी है और अभी राहत नहीं दी जा सकती है। याचिका मे मलिक ने दावा किया था कि 23 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी और पीएमएलए कोर्ट की तरफ से दी गई रिमांड गैरकानूनी है। पीएमएलए के तहत कार्रवाई से पहले ही यह आदेश दिया गया था। वकील ने कहा कि दस्तावेजों के जरिए भी यह साबित नहीं किया जा सकता कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मलिक शामिल हो सकते हैं। यह काम किसी और ने किया होगा। जब मलिक को पोजेशन मिल गया तो पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से इस जमीन को खरीदा गया है।