बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले इन गाड़ियों को नहीं देना होगा जुर्माना

गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर फिलहाल जुर्माना नहीं लगेगा। परिवहन अधिकारियों के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट में बिना नंबर प्लेट पांच हजार जुर्माना तय है। मगर हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं होने पर शासन से जुर्माना लिए जाने के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। ऐसे में अभी चेकिंग के दौरान व्यावसायिक वाहन चालकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा।

30 सितंबर तक व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की मोहलत दी गई थी। एक अक्तूबर से वाहनों की चेकिंग में हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं होने पर चेतावनी देकर छोड़ा जाएगा। डीलरों के मुताबिक 10 से 15 आवेदन रोजाना आ रहे हैं। लखनऊ में करीब डेढ़ लाख व्यावसायिक वाहन हैं।डीलर के मुताबिक नंबर प्लेट की कमी नहीं है। बुकिंग के एक सप्ताह बाद नंबर प्लेट लग जा रही है।

ऐसे कराएं एचएसआरपी लगवाने के लिए बुकिंग

कोई भी वाहन मालिक एचएसआरपी डॉट कॉम पर जाकर वाहन कंपनी के पोर्टल पर ऑनलाइन फीस जमा कर बुकिंग करा सकते हैं। डीलर के जरिए टाइम स्लॉट लेकर वाहन में नंबर प्लेट लगवाए जा सकते हैं।