लखनऊ-किसानो को बकाया गन्ना मूल्य पर ब्याज देने का मामला फिर लम्बे समय के लिए लटक गया है! गन्ना आयुक्त संयज आर भूसरेडडी ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए 22 महीने की कसरत के बाद ब्याज माफी प्रकरण को ठन्डे बस्ते में डाल दिया उन्होंने न तो मिलो पे ब्याज लगाया और ना ही उसे माफ़ किया! इस निर्णय से किसानो के हाथ मायूशी लगी! इस पर हाईकोर्ट ने 20 दिसम्बर 2018 को गन्ना आयुक्त को निर्देश दिया है की वह 4 फरबरी 2018 के आदेश का अनुपालन कराय! हलाकि अदालत में इसे दाखिल नहीं किया!