फेसबुक पर आपत्ति जनक पोस्ट डालने के आरोपी पत्रकारों के मुकदमे में लगी फाइनल रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम जन्म भूमि न्यास से जुड़े चंपत राय के भाई संजय बंसल सहित दोनों वरिष्ठ पत्रकारों विनीत नारायण व रजनीश कपूर को निर्देश दिया है कि भविष्य में एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट आदेश को लेकर फेसबुक पोस्ट न डालें। यदि पोस्ट डाली है तो तुरंत हटा लें।और भविष्य में पोस्ट डालने में सावधानी बरतेंगे।

कोर्ट ने एस पी बिजनौर द्वारा बताए जाने पर कि पत्रकारों के खिलाफ नगीना थाने में धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में दर्ज एफ आई आर की विवेचना में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई है। याचिका को अर्थहीन करार देते हुए खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने विनीत नारायण व रजनीश कपूर की याचिका पर दिया है।

चंपत राय के भाई संजय बंसल ने 19जून 21को पत्रकारों पर  एन आर आई  अल्का लाहोटी की गोशाला पर अवैध कब्जा करने की झूठी फेसबुक पोस्ट  डालने के आरोप में एफ आई आर दर्ज कराई। जिसे याचिका में चुनौती दी गई थी। याचियों द्वारा पोस्ट हटा लेने व भविष्य में सावधानी बरतने के आश्वासन पर कोर्ट ने एस पी बिजनौर को विवेचना पूरी करने का निर्देश दिया था।

सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ताओं रमेश उपाध्याय व शिवम् यादव ने कोर्ट से कहा कि आदेश के बाद बंसल ने याचियों के खिलाफ अनुचित पोस्ट डाली है।इसपर बंसल के अधिवक्ता ने कहा पोस्ट हटा ली गई है।इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को एक-दूसरे के खिलाफ पोस्ट न डालने का निर्देश दिया है।