फरीदाबाद: कांत एंक्लेव में प्रशासन की 20 मकानों पर कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट- के आदेश पर जिला प्रशासन ने कांत एंक्लेव में आज मकानों को सुबह साढ़े आठ बजे से कार्रवाई शुरू की गई। इस कार्रवाई के तहत तोड़फोड़ दस्ते ने घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जिला प्रशासन ने कांत एनक्लेव की कड़ी घेरा बंदी की हुई है। सभी रास्तो पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी को भी अंदर नही जाने दिया जा रहा है। जो लोग अंदर थे उनको भी बाहर कर दिया गया है।

मीडिया को रखा गया दूर

कांत एंक्लेव में चल रही कार्रवाई से मीडिया को भी दूर रखा गया है। एसीपी मौजीराम का कहना है की उच्च अधिकारीयों ने किसी को भी अंदर नही जाने देने कर आदेश दिए हैं, जिसका पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नही है।

यह है मामला

एक याचिका की सुनवाई पर कांत एंक्लेव की जमीन को फॉरेस्ट घोषित करते हुए पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बने मकानों को तोड़ने के आदेश दिए थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तोड़े जाने वाले मकानों का मुआवजा देने के  भी आदेश दिये थे। हरियाणा सरकार की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कांत एंक्लेव में करीब 43 मकान बने हुए हैं। इनमें 23 का नक्शा टाउन एंड कंट्री प्लांनिग विभाग से पास है, बाकी निर्माण नक्शा पास करवाये बिना बनाये गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन मकानों को 31 जुलाई तक खाली करने के आदेश दिया है, लेकिन इसके लिए प्रभावित लोगों को 31 मार्च तक मकानों को खुद खाली करने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य किया था। अगर कोई निर्धारित समय तक शपथ पत्र नही देगा तो उनके मकान 31 मार्च के बाद तोड़ दिए जाएंगे। टाउन एंड कंट्री प्लांनिग के सीनियर टाउन प्लानर संजीव के मुताबिक 20 मकानों के मालिकों ने शपथ पत्र नही दिए है। जिनको 31 मार्च  के बाद तोड़ने के आदेश है ओर इस पर अमल किया जा रहा है।