पंचायत चुनाव: तय हुई नामांकन की फीस, जानिए किस पद के लिए जमा करना होगा कितना पैसा

पंचायत चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। वहीं इससे पहले चुनाव आयोग ने गाइडलाइन्स जारी कर दी है। इसके तहत विभिन्न पदों पर नामांकन के लिए फीस की जानकारी दी गई है। गाइडलाइन में स्पष्ट बताया गया है कि आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र का संलग्न करना अनिवार्य होगा। मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए एक-एक हजार रूपये की फीस जमा करनी होगी। जिला परिषद पद के लिए दो हजार रूपया देना होगा। ग्राम कचहरी के पंच व ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए 250-250 रूपया शुल्क लगेगा। महिला, अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े वर्ग के लिए सभी पदों पर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्धारित शुल्क की आधी राशि देनी होगी। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार को मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए पांच सौ रूपया, जिला परिषद के लिए एक हजार रूपया तथा ग्राम कचहरी के पंच व ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए 125 रूपया शुल्क के रूप में देना होगा।

नामनिर्देशन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्र अनुमंडल कार्यालय में दाखिल किया जाएगा। वहीं ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति सदस्य व प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रखंड कार्यालय में दाखिल किया जाएगा। अनारक्षित पद पर आरक्षित कोटि का कोई भी अभ्यर्थी चुनाव लड़ सकता है। रामानुज प्रसाद सिंह, एसडीओ ने बताया कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी की गई