दिल्ली सरकार ने पार्टियों में शराब परोसने के लिए आवेदन मानदंडों में दी ढील, शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने पार्टियों में शराब परोसने के लिए जरूरी पी-10 लाइसेंस (P-10 License) के लिए आवेदन करने के मानदंडों में ढील दी है। इसके तहत आयोजन की योजना बनाने वालों को कार्यक्रम से सात दिन पहले परमिट लेने और छह दुकानों से शराब खरीदने की अनुमति दी गई है।

आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इससे पहले, पी 10 लाइसेंस मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को आयोजन से दो दिन पहले लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता था और वह केवल तीन दुकानों से भारतीय और विदेशी शराब खरीद सकता था।

आबकारी विभाग द्वारा पिछले सप्ताह जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि पी-10 लाइसेंस कार्यक्रम या पार्टी से सात दिन पहले मांगा जा सकता है और आवेदक छह दुकानों से शराब खरीद सकता है। सर्कुलर में कहा गया है कि छूट 30 नवंबर तक लागू रहेगी।

पी-10 लाइसेंस रखने की शर्तों में 25 वर्ष से कम उम्र के वयस्कों को शराब न परोसना और दिल्ली में अधिकृत स्रोतों से शराब खरीदना शामिल हैं। कोई व्यक्ति या संगठन पी-10 लाइसेंस के लिए निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन या आबकारी विभाग और निर्दिष्ट शराब की दुकानों के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

अधिकारी ने कहा कि किसी व्यक्ति को अपने मेहमानों और परिवार के सदस्यों को अपने आवास पर शराब परोसने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि शराब नौ लीटर की निर्धारित सीमा के भीतर हो।