दरभंगा एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर हाईकोर्ट ने मंत्रालय से मांगा जवाब

दरभंगा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कोरोल की कोर्ट ने दरभंगा एयरपोर्ट के नामकरण के मामले में एक आदेश जारी किया है। कोर्ट ने केंद्रीय नागरिक उडयन मंत्रालय से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने तीन माह के भीतर मामले पर अंतिम निर्णय लेने की भी बात कही है। प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में शुक्रवार को राज दरभंगा इतिहास संरक्षण एवं संव‌र्द्धन समित दरभंगा के संरक्षक रंगनाथ ठाकुर ने उपरोक्त जानकारी दी। श्री ठाकुर ने कहा कि कोर्ट यह आदेश 20 जुलाई को आया है। समिति के सदस्य संजय राय ने कोर्ट में दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाकवि विद्यापति एयरपोर्ट रखने के प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराई थी। हाई कोर्ट ने उनकी आपत्ति स्वीकार करते हुए आदेश दिया है। राय की अर्जी में कहा गया है कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह या महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह सह विद्यापति एयरपोर्ट होना चाहिए। समिति के सदस्य ने बताया है कि राज दरभंगा ने 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान राज दरभंगा का निजी एयरपोर्ट भारत सरकार को दिया था। इतना ही नहीं चार हवाई जहाज और 89 एकड़ जमीन के साथ सोना भी दान स्वरूप दिया गया था। इस युद्ध के बाद इस एयरपोर्ट को भारतीय वायु सेना को राष्ट्रहित के उपयोग के लिए दिया गया था। संरक्षक ठाकुर ने बताया कि भारत के कई राज्यों में वहां के राजा के नाम पर हवाई अड्डा का नामकरण किया जा चुका है।