चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। जबकि पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया गया है। रांची स्थित सीबीआई कोर्ट ने तत्कालीन आईटी कमिश्नर अधीन चंद्र चौधरी और तत्कालीन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष ध्रुव भगत को भी निर्दोष करार दिया है।
कोर्ट ने लालू के कोर्ट पहुंचने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया। लालू अस्पताल से अदालत पहुंच रहे थे। इस फैसले के साथ चारा घोटाले के कुल छह मामलों में से चार में लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं।
कोर्ट ने अरुण कुमार सिंह, अजीत शर्मा, केके प्रसाद, मनोरंजन प्रसाद समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं 12 आरोपियों को बरी किया है। दोषियों की सजा पर 21 मार्च से 23 मार्च तक सुनवाई होगी। बेक जूलियस, जगदीश शर्मा, फूलचंद, आरके राणा और महेश प्रसाद को भी रिहा गया कर दिया गया है।