पटियाला हाउस अदालत की जिला न्यायाधीश पूनम ए. बांबा ने एनआईए की दलीलें सुनने के बाद नईम से पूछताछ के लिए दस दिन का रिमांड दिया है। इस मॉड्यूल से जुड़े 10 आरोपी पहले से ही आठ जनवरी तक एनआईए की रिमांड पर हैं।
एनआईए ने 26 दिसंबर 2018 को सीलमपुर के जाफराबाद इलाके में आईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। एनआईए ने नईम का रिमांड मांगते हुए कहा कि इस पर मुफ्ती मोहम्मद सुहेल समेत अन्य 10 आरोपियों को हथियार मुहैया करवाने का आरोप है। यह हथियार इसके पास कहां से आए और इसके साथ कितने लोग शामिल हैं, इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए इसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है।एनआईए ने मुफ्ती व अन्य आरोपियों को दिल्ली, यूपी के अमरोहा व मेरठ में 17 स्थानों पर छापेमारी कर बुधवार को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से एनआईए ने भारी मात्रा में हथियार, टाइम बम, पाइप बम व फिदायीन बेल्ट बनाने का सामान बरामद किया था। इनके कब्जे से रॉकेट लांचर भी बरामद किया गया था। यह आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों, संघ कार्यालय, दिल्ली पुलिस मुख्यालय व कई नेताओं पर आतंकी व फिदायीन हमले की साजिश रच रहे थे।
एनआईए को दस दिन की रिमांड पर मिला नईम, सप्लायरों का खंगाला जा रहा नेटवर्क
अदालत ने आईएस से प्रेरित आतंकी संगठन हरकत उल हर्ब-ए-इस्लाम के सदस्यों को हथियार मुहैया करवाने के आरोपी नईम से पूछताछ के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को दस दिन की रिमांड पर दिया है। आरोपी को एनआईए ने गुरुवार रात मेरठ से गिरफ्तार किया था।