हिमाचल प्रदेश: सरकारी स्कूल के शिक्षक पर 24 छात्राओं से यौन शोषण का आरोप, POCSO एक्ट के तहत गिरफ्तारी

सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) — हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ में स्थित एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक को 24 छात्राओं के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शिक्षक गणित विषय पढ़ाता था और उस पर कक्षा 8वीं से 10वीं तक की छात्राओं ने अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, छात्राओं ने स्कूल की प्रधानाचार्या को एक लिखित शिकायत सौंपी, जिसमें उन्होंने शिक्षक द्वारा अनुचित तरीके से छूने और आपत्तिजनक व्यवहार करने की बात कही। यह शिकायत विद्यालय की आंतरिक यौन शोषण विरोधी समिति को भी दी गई, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

शनिवार को स्कूल में एक अभिभावक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सामने आया कि अधिकतर माता-पिता को इस उत्पीड़न की जानकारी नहीं थी। छात्राओं ने डर और झिझक के चलते अपने परिजनों को इस बारे में कुछ नहीं बताया था।

बैठक के दौरान अभिभावकों ने घटना पर नाराज़गी जताई और शिक्षक को तुरंत स्कूल से हटाने की मांग की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन ने समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की। हालांकि, स्कूल की प्रधानाचार्या कांता देवी ने बताया कि पहले इस शिक्षक के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई थी और जैसे ही मामला सामने आया, तुरंत संबंधित कदम उठाए गए।

पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 और बच्चों के यौन शोषण से संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।

यह घटना बच्चों की सुरक्षा और स्कूलों में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। समाज को ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए समय पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बच्चों का मानसिक, शारीरिक और शैक्षणिक विकास प्रभावित न हो।