गोवा के नाइटक्लब और होटलों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध

नॉर्थ गोवा जिला प्रशासन ने 6 दिसंबर को अर्पोरा स्थित एक नाइटक्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के बाद बड़ा कदम उठाते हुए सभी पर्यटक स्थलों और मनोरंजन स्थलों में आतिशबाजी और पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश बुधवार (10 दिसंबर 2025) की शाम को जारी किया गया।

जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। इसके अंतर्गत आतिशबाजी, स्पार्कलर्स, पाइरोटेक्निक्स, फ्लेम थ्रोअर जैसे उपकरण, स्मोक जनरेटर और किसी भी प्रकार के आग या धुएं से संबंधित उपकरणों के उपयोग, विस्फोट, प्रज्ज्वलन या संचालन पर रोक लगा दी गई है।

किन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा प्रतिबंध

आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध नॉर्थ गोवा के सभी निम्नलिखित प्रतिष्ठानों पर लागू होगा:

  • नाइटक्लब
  • बार और रेस्तरां
  • होटल
  • गेस्टहाउस
  • रिज़ॉर्ट
  • बीच शैक
  • अस्थायी संरचनाएँ
  • इवेंट वेन्यू
  • मनोरंजन प्रतिष्ठान

अर्पोरा नाइटक्लब हादसे के बाद सख्ती

अर्पोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में 6 दिसंबर की आधी रात के आसपास लगी आग की शुरुआती जांच में पता चला कि परिसर के अंदर इलेक्ट्रिक फुलझड़ियों का उपयोग किया गया था, जिससे आग तेजी से फैल गई। इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन यह कड़ा कदम उठाया है।

प्रशासन का कहना है कि यह प्रतिबंध सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए आवश्यक है।