26 नवंबर 1949 को, संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को सूचित किया था, कि भारत सरकार ने नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष ‘संविधान दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन को राष्ट्रीय संवैधानिक दिवस और राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। अम्बेडकर को “भारत के संविधान के पिता” के रूप में मान्यता प्राप्त है। भीमराव अंबेडकर ने विश्व के महत्वपूर्ण 60 देशों के संविधानों का अध्ययन कर भारत का संविधान आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को तैयार किया था। जिस पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।