
इलाहाबाद हाई कोर्ट(Allahabad High Court) ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल(Partap Singh Baghel) को 2019 की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में काउंसलिंग कर नियुक्ति के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो बेसिक शिक्षा परिषद के विशेष सचिव को 13 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने प्रयागराज की कुमारी सुनीता की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता बी डी निषाद ने बहस की। इनका कहना है कि याची पुलिस कांस्टेबल है। कोविड 19 पेंडेमिक के कारण ड्यूटी पर थी। समय पर नहीं पहुंची तो काउंसिलिंग में शामिल होने की अर्जी दी। किन्तु सुनवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके खिलाफ विशेष अपील को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने याची को काउंसलिंग में शामिल कर नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने प्रयागराज की सुनीता की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता बीडी निषाद को सुनकर दिया है। अधिवक्ता के अनुसार याची पुलिस कांस्टेबल है। कोविड 19 पेंडेमिक के कारण ड्यूटी पर थी। इस कारण समय पर नहीं पहुंची तो काउंसिलिंग में शामिल होने की अर्जी दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उच्च न्यायालय ने भी याचिका खारिज कर दी। इसके विरुद्ध विशेष अपील को दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने स्वीकार करते हुए याची को काउंसिलिंग में शामिल कर नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया। इस आदेश के खिलाफ एसएलपी भी खारिज हो गई। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता ने अनुपालन रिपोर्ट पेश कर कहा कि विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को संस्तुति की गई है। पालन किया जा रहा है। उन्होंने कुछ समय दिए जाने की मांग की। इस पर कोर्ट ने 13 सितंबर तक आदेश का पालन करने अन्यथा न्यायालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है।